अल्मोड़ा, जून 20 -- एडीएम सीएम मर्तोलिया ने प्रेस नोट जारी किया है। उनका कहना है कि शासन की अधिसूचना के अनुसार समान नागरिक संहिता नियमावली के तहत विवाह पंजीकरण किए जा रहे हैं। उन्होंने 2010 के बाद शादी करने वाले व्यक्तियों से विवाह पंजीकरण करा लेने की अपील की है। बताया कि विवाह पंजीकरण निर्धारित शुल्क में 250 रुपये की छूट दी गइ्र है। यह छूअ 26 जुलार्ठ 2025 तक प्रभावी रहेगी। सीएससी केन्द्रों में 50 रुपये का शुल्क पूर्ववत रहेगा।
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