बागेश्वर, नवम्बर 27 -- बागेश्वर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश में अल्मोड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, शाखा गरुड़ तथा बोनान्जा कमोडिटी ब्रोकर्स प्रालि दिल्ली को सेवा में कमी तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार का दोषी करार देते हुए कड़ी कार्रवाई की है। उपभोक्ता रेवाधर पिरसाली की शिकायत पर आयोग ने दोनों के विरुद्ध परिवाद स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि परिवादी ने 28 अप्रैल 2017 को स्कूल फीस के रूप में भेजी गई 2,10,000 राशि गलत खाता संख्या भरने के कारण बोनान्जा कंपनी के खाते में चली गई थी।

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