इंदौर, मार्च 24 -- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त होने के बावजूद जैन समुदाय हिंदू विवाह अधिनियम के दायरे में आता है। फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ जैन समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह बात कही। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने सोमवार को कहा कि 2014 में अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने के बावजूद जैन समुदाय हिंदू विवाह अधिनियम के दायरे में है। हाई कोर्ट इंदौर फैमिली के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के 8 फरवरी के आदेश के खिलाफ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। फैमिली के न्यायाधीश ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत जैन समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसकी पत्नी की आपसी सहमति से तलाक की अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। फ...
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