रांची, सितम्बर 22 -- रांची। विशेष संवाददाता राज्य सरकार के सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक स्कूलों में नियुक्ति की नियमावली में संशोधन के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार को सरकार ने हाईकोर्ट से समय देने का आग्रह किया। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार को समय देते हुए सुनवाई 13 अक्तूबर को निर्धारित की। प्रार्थी जुनूल टोप्पो ने सरकार की संशोधित नियमावली को उचित नहीं बताया है और नियुक्ति में पूर्व की व्यवस्था जारी रखने का अदालत से आग्रह किया है। प्रार्थी की ओर से कहा गया कि जो अधिसूचना जारी की गयी है, वह उचित नहीं है। सरकार का ऐसे संस्थानों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
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