प्रयागराज, सितम्बर 29 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा छात्रवृत्ति गबन के मामले में सहारनपुर की अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुमन गौतम की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने सुमन गौतम की अर्जी पर उनके अधिवक्ता सुनील चौधरी और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। वर्ष 2013 में मेरठ में तैनाती के दौरान 3 करोड़ रुपये छात्रवृति के गबन के आरोप में वर्ष 2013 से लेकर 2019 तक 99 एफआईआर दर्ज हुई थीं। अधिवक्ता सुनील चौधरी के अनुसार, मामला 2010- 2011 में लगभग 3 करोड़ रुपये अल्पसंख्यक बच्चों को छात्रवृत्ति भेजने के लिए केंद्र सरकार ने अनुमोदन किया था। तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मेरठ सुमन गौतम ने छात्रवृत्ति सभी मदरसों के मैनेजमेंट खाते में नियमानुसार ट्रांसफर की थी। मेरठ के सभी मदरसा प्रबंधक ने समस्त बच्चों को छात्रवृत्ति की ध...