बदायूं, सितम्बर 3 -- अलापुर। नगर पंचायत अलापुर की चेयरपर्सन हुमा बी के पति फहीमउद्दीन को जिला बदर मामले में बड़ी राहत मिली है। उन्हें बीती सात अगस्त को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) की कोर्ट ने जिला बदर घोषित किया था, लेकिन अब इस आदेश पर रोक लगा दी गई है। फहीम उद्दीन के खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। आरोप था कि क्षेत्र में उनके आचरण व गतिविधियों से शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी आधार पर एडीएम प्रशासन ने आदेश पारित कर उन्हें छह महीने के लिए जिले की सीमाओं से बाहर रहने का निर्देश दिया था। फहीम उद्दीन ने इस आदेश को आयुक्त बरेली मंडल सौम्या अग्रवाल की कोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जिलाबदर का आदेश तथ्यों और परिस्थितियों के विपरीत है तथा बिना ठोस आधार के पारित किया गया है। दो...
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