गोपालगंज, नवम्बर 4 -- गोपालगंज, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव कराने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। मंगलवार को अपराह्न के छह बजे से जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी। जिसके तहत कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही सख्त हिदायत दी है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करनेवाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में निर्वाचन से संबंधित प्रचार-प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। --------- ये दिए गए हैं निर्देश निषेधाज्ञा के तहत निर्देश दिया गया है ...