नई दिल्ली। पीटीआई, जनवरी 28 -- पति से अलग रह रही महिला को ज्यादा गुजारा भत्ता पाने के लिए अपने आय हलफनामे में कथित रूप से झूठ बोलना महंगा पड़ गया। अदालत ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने अलग रह रहे पति से अधिक गुजारा भत्ता पाने के लिए अपने आय हलफनामे में कथित रूप से झूठ बोलने वाली महिला के खिलाफ झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। फैमिली कोर्ट की जज स्मिता गर्ग महिला के पति द्वारा झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थीं। पति की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि अलग रह रही उसकी पत्नी ने अदालत को गुमराह करने और अधिक गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए अपने अपने रोजगार और इनकम डिटेल के बारे में "शपथ पर सरासर झूठ" बोला है। यह भी पढ़ें- संबंध न बनाने पर प...