सुपौल, नवम्बर 28 -- सरायगढ़, निज संवाददाता प्रखंड क्षेत्र के मिडिल स्कूल सरायगढ़ में शिक्षिका बबीता कुमारी ने चेतना सत्र के दौरान विद्यालय के छात्र -छात्राओं को बाल विवाह के विरुद्ध शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि भारत में बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप है। जो लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखने का अवसर प्रदान करता है तथा घरेलू हिंसा ,गरीबी व शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर होने के साथ अन्य कई गंभीर बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसको रोकने के लिए सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू किया है। जिसके तहत 18 साल से कम उम्र की लड़कियों और 21 साल से कम उम्र के लड़कों का विवाह कानूनी अपराध है। यदि आप बाल विवाह करते पकड़े जाएंगे तो 2 साल का कैद और एक लाख की जुर्माना हो सकता है। इसीलिए लड़कियों की शादी 18 वर्ष के बाद व लड़कों की शादी 21 वर्ष के बाद क...