नई दिल्ली, जुलाई 19 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता शादी के बाद कई सालों तक विदेश में एक साथ रहने के बाद अलग-अलग रहे रहे दंपति को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी समझौते के आधार पर तलाक लेने की मंजूरी दे दी। जर्मनी में रहने वाली लड़की और जापान में रहने वाले लड़का की ओर से भारत में तलाक का मुकदमा उनके माता-पिता लड़ रहे थे। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि दंपति ने मध्यस्थता के जरिए एक-दूसरे के खिलाफ अपने सभी विवादों को सुलझा लिया और समझौते की शर्तों का पालन भी कर लिया है, ऐसे में तलाक को मंजूरी दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र द्वारा दोनों के बीच कराए गए समझौते के आधार पर अधिवक्ता जूही अरोड़ा और अन्य अधिवक्ता ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक के लिए संयुक्त रूप से दाखिल अर्जी दाखिल की थी। पीठ ने समझौते के आधार पर तला...