मुंगेर, दिसम्बर 7 -- मुंगेर, निज प्रतिनिधि। टीआरई 1,टीआरई 2 तथा टीआरई 3 के तहत नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत विद्यालय अध्यापक के निर्धारित अर्हता की जांच बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के नियम 9 के प्रावधान के तहत किया जाएगा। इस संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के निर्देश पर अर्हता की जांच कराते हुए प्रतिवेदन की मांग की गई है। इस संबंध में डीईओ कुणाल गौरव ने कहा कि टीआरई 1,टीआरई 2 तथा टीआरई 3 के तहत नियुक्त विद्यालय शिक्षकों के अर्हता की जांच के लिये कमेटी का गठन किया गया है। जिसके लिये आनंद वर्मा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मुंगेर को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा गणेश कुमार अकेला प्रधान लिपिक कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा मुंगेर को प्रधान जांचकर्ता बनाया गया है। ...