गुरुग्राम, अक्टूबर 10 -- हरियाणा सरकार की 10 हजार एकड़ की अरावली जंगल सफारी पार्क परियोजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के पांच रिटायर्ड अफसरों और पर्यावरण समूह पीपल फॉर अरावलीज की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि अरावली को व्यावसायिक सफारी नहीं, बल्कि संरक्षण की जरूरत है। यह याचिका 8 अक्टूबर को चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। अदालत ने हरियाणा सरकार और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 अक्टूबर तक हरियाणा सरकार को परियोजना पर किसी भी प्रकार का कार्य न करने का निर्देश दिया है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 'मौत की घंटी': मुख्य याचिकाकर्ता डॉ. आरपी बलवान (रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी) ने कहा कि यह परियोजना गुरुग्राम और नूंह जिलों के नाजुक अरावली प...