नई दिल्ली, मई 30 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अरविंद धाम के खिलाफ आरोपों के मद्देनजर धनशोधन मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। वह जुलाई 2024 से हिरासत में है। उसकी नियमित जमानत फरवरी 2025 से हाईकोर्ट में लंबित है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि अपराध की आय कई हजार करोड़ है। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि पीठ ने जमानत की सुनवाई में तेजी लाते हुए मामले को 15 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। धाम को जुलाई 2024 में ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले सीबीआई ने एमटेक समूह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उस पर करीब 20 हजार करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.