जहानाबाद, सितम्बर 20 -- अरवल निज संवाददाता। अरवल स्थित कार्यालय में जिला परिवहन पदाधिकारी अमनप्रीत सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी न्यायिक, आरक्षी एवं चिकित्सीय पदाधिकारी एवं कर्मी को कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में तथा गुगल मीट के माध्यम से गुड सेमेरिटन के अधिकारो के संबंध में सर्वोच्च न्यायलय के दिशा निर्देश अनुसार जानकारी दी गई। सभी उपस्थित पदाधिकारी/कर्मी को प्रशिक्षण में बताया गया कि गुड सेमेरिटन वह होता है जो किसी व्यक्ति / दुर्घटना पीड़ितों को मदद करता है एवं स्वर्णीम घंटा के अन्दर अस्पताल पहुंचाकर चिकित्सीय सुविधा प्रदान करता है अर्थात उसका जान बचाता है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकारी मे तत्काल चिकित्सा सहायता शामिल है। किसी मददगार व्यक्ति को रोक कर नही रखा जा सकता है एवं तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के लिए चिक...