अररिया, जुलाई 11 -- अररिया, विधि संवाददाता। 30 वर्ष पूर्व मारपीट व छिनतई के मामले में न्यायमण्डल अररिया के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राजन कुमार ने 73 वर्षीय एक बुजुर्ग आरोपी को दोबारा ऐसी गलती न हो, इसलिए डांट कर छोड़ दिये हैं। सज़ा पाने वाला गरीब लाल नरपतगंज क्षेत्र के बड़हरा गांव के रहने वाले हैं। यह सजा जीआर 1561/95 में सुनाई गयी है। जानकारी देते हुए सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि घटना 22 नवंबर 1995 की है। आरोपी ने फतेहपुर निवासी सदानंद यादव के साथ मारपीट व छिनतई की घटना को अंजाम दिया था। सूचक के गाड़ीवान के साथ भी मारपीट कर बैलगाड़ी से 80 बोझा धान व दो रास बैल लूट कर ले गये थे। इसके बाद नरपतगंज थाना कांड संख्या- 183/1995 के तहत मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में वचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संगीता कुमारी ने बहस क...