अररिया, जुलाई 18 -- अररिया, विधि संवाददाता। 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार ने 22 वर्षीय युवक नदीम को 20 साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट में बीएनएस के तहत पहली सज़ा सुनाई गई है। आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा 06 पॉक्सो अधिनियम में 50 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है। सरकार की ओर से पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी श्यामलाल यादव ने बताया आरोपी युवक जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के बगडहरा वार्ड नौ का रहनेवाला है। स्पेशल पीपी श्यामलाल यादव ने बताया कि पीड़िता को डीएलएसए के माध्यम से विक्टिम कंपनसेशन फण्ड से पांच लाख रुपये देने का आदेश जारी किया गया है। इसमें नाबालिग पीड़िता एवं उसके पिता के नाम से ज्वाइंट खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलने पर दो लाख...