अररिया, जुलाई 11 -- अररिया, विधि संवाददाता। 14 वर्षीया किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार ने आरोपी शोएब को 20 साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। कारावास की सज़ा के अलावा आरोपी शोएब को विभिन्न धाराओं में लगभग 51 हज़ार से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। सरकार की ओर से पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी श्यामलाल यादव ने बताया कि सज़ा पाने वाला युवक जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र का रहनेवाला है। स्पेशल पीपी श्याम लाल यादव ने बताया कि पीड़िता को डीएलएसए के माध्यम से विक्टिम कंपनसेशन फण्ड से पांच लाख रुपये देने का आदेश जारी किया गया है। इसमें नाबालिग पीड़िता व सूचक पिता के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में ज्वाइंट खाता खाता खोलने पर दो लाख रुपये जमा किया जाएगा। इस राशि को तुरंत ही जीविकोपार्जन के...