अररिया, जून 28 -- अररिया, विधि संवाददाता। तेज धारदार हथियार से समूचे जिस्म को गोद-गोद कर हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे-04 रवि कुमार ने एक युवक को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। दोनों आरोपितों को कारावास की सज़ा के अलावा विभिन्न धाराओं में 15-15 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा नही करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई है। सज़ा पाने वाला युवक अररिया शहर के ककोड़बा बस्ती वार्ड 28 निवासी महरबा के बेटे तबारक शामिल हैं। वहीं इसी मामले में गत पांच जून को ककुड़बा बस्ती के ही रहने वाले 21 वर्षीय सोनू उर्फ मीर मोसाबीर पिता मो वसीम व 28 वर्षीय जनिरा उर्फ जहाँआरा पति मो पप्पू को सज़ा आजीवन कारावास सुनाई गयी थी। यह सजा एसटी 447/2023 अररिया थाना कांड संख्या 193/2023 दिनांक 28 फरवरी 2023 में सुनायी गयी ग...