भागलपुर, नवम्बर 17 -- अररिया, विधि संवाददाता। स्पीडी ट्रॉयल के तहत महज सात माह पूर्व 105 लीटर अवैध नेपाली शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर एक्सक्लुसिव एक्ससाइज कोर्ट-02 के न्यायधीश संतोष कुमार गुप्ता ने आरोपी को 10 साल की सज़ा सुनाई है। वहीं आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नही करने पर एक एक साल का साधारण कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। यह सजा उत्पाद स्पेशल 1489/2025 सिकटी थाना कांड संख्या 67/2025/17-04-2025 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर दी गयी। सज़ा पाने वाला 50 वर्षीय मो रफीक आलम जिले के सिकटी थाना क्षेत्र के सालगुड़ी वार्ड नंबर 01 निवासी स्व अलीमुद्दीन का बेटा है। सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह मद्य निषेध के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक ने बताया ...
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