अररिया, जुलाई 5 -- अररिया, निज संवाददाता। मुहर्रम को लेकर अररिया पुलिस ने गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत मुहर्रम जुलूस निकालने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।बगैर लाइसेंस के ताजिया नहीं निकाले जा सकेंगे। जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे, बैनर,पोस्टर लगाने पर भी मनाही रहेगी। वहीं बाइक पर स्टंट बैन रहेगा, ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। हर जुलूस के आयोजक को कम से कम 5-10 वॉलंटियर की सूची देनी होगी जो निगरानी में सहयोग करेंगे।एसपी अंजनी कुमार ने शुक्रवार को गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि मुहर्रम जुलूस क्षेत्र के किन-किन मार्गों से गुजरेगा, इसकी रूट पहले से तय करके प्रशासन को देना होगा। निर्धारित रूट से ही जुलूस के निकलने की अनुमति होगी।इसके साथ ही लाइसेंस के लिए जो आवेदन किया जाएगा, उसमें आवेदकों का नाम, पता, फोन नंबर और फोट...