भागलपुर, दिसम्बर 3 -- अररिया, विधि संवाददाता। स्पीडी ट्रायल के तहत प्रतिबंधित इंजेक्शन व अन्य सामान बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने दो आरोपितों को दो विभिन्न धाराओं में 14-14 साल की सजा सुनाई है। दोनों आरोपितों को कारावास की सजा के अलावा जुर्माना के रूप में दो विभिन्न धाराओं में दो-दो लाख रुपया जमा करने का आदेश जारी किया गया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सजा स्पेशल एनडीपीएस केस नंबर 36/2022 में सुनायी गयी है। सजा पाने वाला जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के टिकुलिया बस्ती वार्ड नंबर 09 का रहनेवाला 35 वर्षीय रॉकी कुमार पिता प्रभु सोनार हैं। जबकि दूसरा भी जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के छ...