अररिया, जुलाई 16 -- अररिया, संवाददाता। परिमार्जन प्लस पर किए गए आवेदन के निष्पादन में विलंब से संबंधित एक मामले में दायर वाद में परिवादी को लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत राहत मिलने का मामला सामने आया है। जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक परिमार्जन प्लस पर दिए गए आवेदन के समय पर निष्पादन नहीं किए जाने को लेकर नरपतगंज प्रखंड के पैकपार निवासी सुबेदार मेजर उमेश सिंह ने अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय फारबिसगंज में परिवाद दायर किया था। बताया गया कि दायर परिवाद पत्र के आलोक में लोक प्राधिकार, अंचल अधिकारी, भरगामा को शिकायत के निवारण के लिए सूचना निर्गत की गई। फारबिसगंज के अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कुमार आलोक के समक्ष लोक प्राधिकार, अंचल अधिकारी, भरगामा के द्वारा परिवाद की सुनवाई की पांचवी तिथि यानी 25 मार्...