भागलपुर, नवम्बर 5 -- अररिया, संवाददाता बिहार विधान सभा के सफल आयोजन को लेकर हर स्तर पर प्रयास जारी है। इस चुनाव में निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है। निर्वाचक की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के पश्चात ही मतदान करने की अनुमति दी जायेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के हवाले से जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचको की व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत किये गये हैं। ऐसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के आधार पर अपनी व्यक्तिगत पहचान स्थापित कर मतदान में भाग ले सकते हैं। वैसे निर्वाचक जिन्हें किसी कारणवश निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत नहीं किया जा सका है अथवा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उनकी व्यक्तिगत पहचान के लिए आयोग ...