भागलपुर, अप्रैल 26 -- अररिया, विधि संवाददाता। 653.950 किलोग्राम गांजा बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने दो आरोपियों को 10-10 साल सश्रम कैद की सज़ा सुनाई है। दोनो आरोपियों को जुर्माना के रूप में 01-01 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपियों को तीन-तीन माह कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। यह सजा स्पेशल एनडीपीएस 13/2023 में सुनायी है। सज़ा पाने वाला जिले के बसमतिया थाना क्षेत्र के बेला मिलन चौक वार्ड-04 निवासी 44 वर्षीय फूलचंद पासवान पिता स्व महेश पासवान व 23 वर्षीय दीपेश कुमार उर्फ दीपेश पासवान है। रिश्ते में दोनो चाचा भतीजा है। घटना के संबंध में एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ...