अररिया, जुलाई 16 -- अररिया, विधि संवाददाता। स्पीडी ट्रॉयल में 14 वर्षीया किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार ने आरोपी दीपक कुमार बहरदार को 10 साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। कारावास की सज़ा के अलावा आरोपी को 25 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। सरकार की ओर से पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी श्यामलाल यादव एवं पीड़िता के अधिवक्ता विनीत प्रकाश ने संयुक्त रूप से बताया कि सज़ा पाने वाला जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र का रहनेवाला है। बताया गया कि पीड़िता को डीएलएसए के माध्यम से विक्टिम कंपनसेशन फण्ड से पांच लाख रुपये देने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश न्यायालय के न्यायाधीश श्री कुमार ने स्पेशल (पॉक्सो) 15/2020 में दिया है। घटना 24 मई 2020 की दोपहर तीन बजे की है। आरोपी ने किशोरी...