अररिया, जुलाई 4 -- अररिया, विधि संवाददाता। 15 वर्षीया किशोरी से दुष्कर्म कर गर्भवती करने का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार ने 26 वर्षीय युवक को 20 साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा 10 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि अदा नही करने पर एक माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। सरकार की ओर से पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी डॉ श्यामलाल यादव ने बताया कि सज़ा पाने वाला अनिल ऋषिदेव पिता फूच्छु ऋषिदेव बथनाहा थाना क्षेत्र के भदेश्वर वार्ड 02 का रहनेवाला है। स्पेशल पीपी श्यामलाल यादव ने बताया कि पीड़िता सह सूचिका को वर्तमान में 02 साल का बच्चा है। पीड़िता को डीएलएसए के माध्यम से विक्टिम कंपनसेशन फण्ड से 07 लाख रुपये देने का आदेश जारी किया गया है। ...