भागलपुर, फरवरी 21 -- अररिया, विधि संवाददाता। आर्म्स एक्ट का मामला प्रमाणित होने पर न्याय मंडल अररिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट मिथिलेश कुमार दास ने एक आरोपी को दो साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को कारावास की सजा के अलावा विभिन्न धाराओं में चार हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। सजा पाने वाला जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के बेलाही गांव का रहने वाला 50 वर्षीय रामचंद्र साह हैं। यह सजा जीआर 1461/2007 में सुनायी गयी है। सरकार की ओर से एपीओ सेंटू कुमार ने बताया कि घटना 20 जून 2007 को दिन के साढ़े 09 बजे की है। सूचक चौकीदार ब्रह्मदेव पासवान सहित दरगाहीगंज के ग्रामीण द्वारा आरोपी को मोटर साइकिल से भागते हुए पकड़ा तथा तलाशी के क्रम में आरोपी के पास से एक अ...
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