भागलपुर, अगस्त 29 -- अररिया, विधि संवाददाता। भूमि-विवाद में हुई हत्या का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमण्डल अररिया के जिला एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश (एडीजे-04) रवि कुमार ने एक 45 वर्षीया महिला सहित सहित उनके दो युवा बेटों को आजीवन कारावास की सजा दी गयी है। तीनो अभियुक्त बैरगाछी थाना क्षेत्र स्थित मानिकपुर वार्ड नंबर नौ के रहने वाले हैं। सजा पाने वालों में नन्ही खातून पति अहमद हुसैन, उनका 21 वर्षीय बेटा मो मोनू आलम पिता अहमद हुसैन व 23 वर्षीय बेटा सलमान उर्फ चांद पिता अहमद हुसैन शामिल हैं। घटना 18 जून 2024 की बताई गयी है। इस मामले में दो आरोपी सोनू व रानू के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी है। आजीवन कारावास की सज़ा मिले तीनो आरोपितों को 50-50 हज़ार रूपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह-छह माह की अतिरि...