भागलपुर, जुलाई 10 -- अररिया, विधि संवाददाता। 792 लीटर विदेशी शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर एक्सक्लुसिव एक्ससाइज कोर्ट-02 के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने जब्त सफारी गाड़ी के चालक को छह वर्ष की सज़ा सुनाई है। यही नहीं आरोपी चालक को कारावास की सज़ा के अलावा एक लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नही करने पर छह माह का सश्रम कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। यह सजा उत्पाद स्पेशल 05/2023 , अररिया एक्साइज थाना कांड संख्या 320/22 दिनांक 05-11-2022 दर्ज किया गया। सज़ा पाने वाला आसामी चालक जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के चंदा खेड़ा वार्ड 03 का रहनेवाले जयप्रकाश यादव के 25 वर्षीय पुत्र ललन कुमार यादव है। सरकार की ओर से उत्पाद अधिनियम के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बथना...