भागलपुर, नवम्बर 28 -- अररिया, विधि संवाददाता। स्पीडी ट्रॉयल के तहत 48 लीटर अवैध बीयर बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर एक्सक्लुसिव एक्ससाइज कोर्ट-02 के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने आरोपी को पांच साल की सज़ा सुनाई है। वहीं आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा एक लाख रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नही करने पर 06 माह की साधारण कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। यह सजा उत्पाद स्पेशल 1290/2024 अररिया मद्य निषेध थाना कांड संख्या 125/2024 में दिया गया है। सज़ा पाने वाला जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर वार्ड 01 का रहने वाले 40 वर्षीय महेश यादव पिता अशर्फी यादव हैं। सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह मद्य निषेध के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक एवं उत्पाद के अधिकृत अधिवक्ता चंदन कुमार ने संयुक्त रू...