भागलपुर, जून 26 -- कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि। बाल विवाह को लेकर कुआड़ी थाना परिसर में धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिला पुलिस अररिया,जस्ट राइ्ट फॉर चिल्ड्रेन व जागरण कल्याण भारती फॉरबिसगंज के द्वारा आयोजित किया गया। अध्यक्षता करते हुए थानेदार दीपक कुमार ने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह करना कानूनी जुर्म है। इसके लिए दो वर्ष तक का कारावास और एक लाख रुपया तक जुर्माना का प्रावधान है। उन्होंने बाल विवाह पर निगरानी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं जगारण कल्याण भारती के संजय कुमार ने कहा कि बाल विवाह को रोकने में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका पंचायती राज विभाग द्वारा सुनिश्चत की गई है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का अनुपालन कराने में बीडीओ सह सहायक बाल विवाह प्रतिषेध पदा...