भागलपुर, अक्टूबर 19 -- अररिया, संवाददाता दीपावली और छठ पूजा के मौके को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने पटाखों के भंडारण और बिक्री के लिए सशर्त अस्थाई अनुज्ञप्ति देने का निर्णय लिया है। ये निर्णय विस्फोटक नियमावली और विस्फोटक संशोधन नियम के तहत लिया गया है। जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक डीएम अनिल कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। डीएम द्वारा जारी आदेश में अस्थाई अनुज्ञप्ति के लिए जिन शर्तों का उल्लेख किया गया है उन में कहा गया है कि पटाखा रखने का स्थान अज्वलनशील सामग्रियों से ऐसी जगह बना होना चाहिए जहां अनाधिकृत व्यक्ति की पहुंच नहीं हो। ये भी शर्त है कि पटाखा रखने के स्थान और विक्रय स्थल के बीच कम से 03 मीटर और संरक्षित कार्य से 50 मीटर की दूरी पर हो। ये भी कहा गया है कि विक्रय...