भागलपुर, जून 5 -- अररिया, विधि संवाददाता। 10 किलोग्राम गांजा बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिला एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार ने एक गांजा तस्कर को एनडीपीएस की धारा में 07 वर्षों का सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। वहींजुर्माना के रूप में 50 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। सरकार की ओर से एनडीपीएस के स्पेशल पीपी अशोक मिश्रा ने बताया कि सज़ा पाने वाला जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के जोखरण गांव का रहनेवाला 30 वर्षीय मुकेश मंडल है। घटना आठ जनवरी 2024 की है। गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी 56 वी बटालियन के अधिकारी अशोक कुमार सदल बल के साथ बैद्यनाथ पुर बीपी 177/04 के पास खड़े थे। तभी एक टीवीएस अपाची मोटरसाइकिल आया। मोटरसाइकिल की तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल से 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण ...
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