भागलपुर, मई 2 -- कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि कुर्साकांटा थाना परिसर में मजदूर दिवस के अवसर पर सोमवार को बाल विवाह मुक्त अररिया जिला बनाने को लेकर धर्म गुरुओं के साथ जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए थानेदार अभिषेक कुमार ने कहा कि 18 वर्ष से उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह करना कानूनी अपराध है। अगर कोई क्रम उम्र में लड़की या लड़का का शादी कराते हैं या इस शादी में शामिल होते हैं तो उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जन जागरण कल्याण भारती के संजय कुमार ने कहा कि बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकने के लिए पंडित व मौलवी की महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसके लिए इस तरह के बाल विवाह में शामिल नहीं होने व बाल विवाह नहीं कराने के लिए बच्चों एवं अभिभावकों को समझाने की अपील की है। वहीं पू...