पटना, जुलाई 22 -- राजभवन ने मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति मो. आलमगीर को किसी भी प्रकार के नीतिगत निर्णय लेने पर रोक लगा दी। साथ ही वे किसी भी प्रकार की नियुक्ति या स्थानांतरण आदि भी नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में राज्यपाल के प्रधान सचिव आरएल चोंग्थू ने कुलपति को पत्र भेजा है। इस प्रकार किसी भी नयी योजना एवं अन्य नये कार्य, जिसमें वित्तीय निर्वहन किया जाना हो, वैसे निर्णय नहीं लेने की हिदायत दी गयी है। पत्र में कहा है कि यदि विशेष परिस्थिति और कार्य हित में किसी प्रकार की नीतिगत या वित्तीय निर्णय लिये जाने की आवश्यकता हो तो कुलाधिपति से पहले अनुमति लें। इसके बाद ही कोई काम करें। दरअसल, मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति मो. आलमगीर विश्वविद्यालय के उस आदेश के बाद विवादों के घेरे में आ गए, जिसके तहत फुलवा...