अयोध्या, सितम्बर 25 -- अयोध्या संवाददाता। विशेष न्यायाधीश गिरोहबंद अधिनियम की अदालत ने पांच साल पुराने मोटरसाइकिल लूट के मामले में गैंगस्टर को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपित पर 5000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पांच वर्ष पूर्व पूराकलंदर थाना क्षेत्र में एक शख्स के सर पर लाठी से वार कर उसकी मोटरसाइकिल छीन ली गई थी। प्रकरण में पीड़ित के भाई ने थाने में घायल कर लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक उप निरीक्षक रामनरेश यादव ने मामले में पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के ही मिश्रौली गांव निवासी महेश कुमार पुत्र माता प्रसाद को गिरफ्तार कर लूटी गई बाइक बरामद की थी।

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