अयोध्या, अगस्त 28 -- अयोध्या संवाददाता। अपर जिला जज प्रथम शिवानी जायसवाल की अदालत ने बुधवार को पिता की हत्या के आरोपी पुत्र को दोषी पाते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की आधी रकम पांच हजार रूपये वादिनी संगीता को देने का आदेश दिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेश चंद्र पांडेय तथा रोहित पांडेय ने बताया कि खेत की रखवाली करने गए माताफेर निवासी शेरपुर थाना मवई की 17 अगस्त 2020 की रात मचान पर डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक की बेटी संगीता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मृतक के बेटे नकछेद को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद किया था। विवेचना में यह बात सामने थी कि पति से वैवाहिक विवाद के कारण वादिनी संगीता अपने पिता के साथ ही ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.