नई दिल्ली, जनवरी 10 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अयोध्या के जिला प्रशासन और नगर पंचायत गोसाईगंज की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन पर आर्थिक दंड लगाया है। न्यायालय ने आदेशों की अवहेलना और 'चलताऊ' रवैया अपनाने के लिए जिलाधिकारी (DM) अयोध्या पर 7700 रुपये और नगर पंचायत गोसाईगंज पर 5500 रुपये का हर्जाना ठोंका है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। यह मामला अयोध्या जनपद के गोसाईगंज नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाली एक बेशकीमती जमीन से जुड़ा है। एक जनहित याचिका (PIL) में आरोप लगाया गया था कि सरकारी रिकॉर्ड में 'तालाब' के रूप में दर्ज एक भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध निर्माण कराया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, ...