अयोध्या, सितम्बर 20 -- अयोध्या संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रदीप कुमार सिंह की अदालत ने किशोरी को अगवा करने के एक मामले में दो आरोपियों को चार-चार साल के कठोर कारावस और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक केपी सिंह ने बताया कि 12 सितंबर 2017 को हैदरगंज थाना क्षेत्र स्थित एक कोचिंग से पढ़कर वापस आ रही एक किशोरी को अगवा कर लिया गया था। प्रकरण में उसकी मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि भैरवपुर टिकरा मोड स्थित सरकारी ट्यूबवेल के पास रवि निवासी इण्टी थाना हैदरगंज, शिवबरन निवासी पड़वा,जिला सुलतानपुर तथा एक अन्य जबरदस्ती उसकी पुत्री को बाइक पर बिठा लिया और उसकी सहेली को थप्पड़ मार कर गिरा दिया।विचारण में अदालत ने दोनों को किशोरी को अगवा करने का दोषी पाते हुए सजा दी है।

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