अंबेडकर नगर, मार्च 12 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। पति की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के लिए शव को नहर में फेंकवा देने के मामले में आरोपिता की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह ने खारिज कर दी। मामला माह भर पूर्व टांडा कोतवाली क्षेत्र का है। बलया जगदीशपुर निवासी अजय प्रताप सिंह की हत्या कर साक्ष्य को छिपाने के लिए शव को नहर में फेंक दिया गया था। भरहा के पास नहर में शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और बीते 24 जनवरी को अजय प्रताप सिंह की पत्नी प्रतिमा सिंह की तहरीर पर हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना पकड़ी भोजपुर निवासी आकाश यादव पुत्र ज्ञान नायक एवं प्रतिमा सिंह उर्फ डिम्पल सिंह पत्नी स्वर्गीय अजय प्रताप सिंह का नाम प्रकाश में आया। सत्र न्यायालय में प्रतिमा सिंह उर्फ डिम्पल सिंह की ओर से दिए गए ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.