अंबेडकर नगर, जून 25 -- अम्बेडकरनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक की अदालत ने जलालपुर कोतवाली में बीते माह 11 जनवरी को अज्ञात के विरुद्ध धारा-11 पशु क्रूरता अधिनियम के मुकदमें में दौरान विवेचना प्रकाश में आए आरोपी सम्मनपुर थाना क्षेत्र के ऐन्दलपुर निवासी जितेन्द्र उर्फ निन्हा राजभर पुत्र जयराम की जमानत अर्जी खारिज कर दी। शारदा सहायक नहर की पटरी पर छह बोरा प्रतिबंधित मांस फेंका गया पाया गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मांस का नमूना लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया और रिपोर्ट आने के आधार पर 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम की बढ़ोत्तरी कर जितेन्द्र उर्फ निन्हा राजभर को आरोपी बनाया। सत्र न्यायालय में डीजीसी क्रिमिनल गोविन्द श्रीवास्तव के विरोध एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज हुई।

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