अंबेडकर नगर, मई 22 -- अम्बेडकरनगर। अमानत में ख्यानत करने के अपराध में सीजेएम की अदालत ने दोनों भाइयों को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया। वर्ष-2004 में जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के शहाबुद्दीनपुर निवासी बल्ली वर्मा एवं निक्कू वर्मा पुत्रगण रमापति वर्मा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था और विवेचक ने दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

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