अंबेडकर नगर, जून 25 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम डॉ जया पाठक की अदालत ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने में पिता-पुत्र समेत चारों दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा प्रत्येक को सात हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला ढाई वर्ष पूर्व भीटी थाना क्षेत्र के अढ़नपुर कोहरा गांव का है। अयोध्या जिले के बीकापुर थाना क्षेत्र के धमपारा वहीउद्दीनपुर निवासी रामलाल की पुत्री संध्या की शादी 25 फरवरी 2022 को भीटी थाना क्षेत्र के अढ़नपुर कोहरा का पुरवा निवासी बबलू पुत्र दृगपाल के साथ हुई थी। दहेज के लिए विवाहिता के प्रताड़ित किया जाता था और मांग पूरी न होने पर 13 जुलाई 2022 को उसका गला कस कर मार डाला गया। विवेचक ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने के अपराध में पति बबलू व देवर पंकज पुत्रगण दृगपाल, ससुर दृगपाल पुत्...