अंबेडकर नगर, अगस्त 31 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। शासन के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ल ने आज एक सितंबर से 30 सितम्बर तक पेट्रोल पंपों पर नो हेल्मेट नो फ्यूल का नियम लागू करने का निर्देश दिया है। नियमों का पालन न करने वाले पंप के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के तहत चालक तथा सवारी द्वारा किसी दो पहिया वाहन पर यात्रा करते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस तरह हेलमेट न लगाना आईपीसी की धारा 188 के अन्तर्गत भी एक अपराध है, जिसमें छ: माह तक के कैद की सजा हो सकती है। जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में निर्देशित किया है कि जनपद में स्थित सभी पेट्रोल पम्प आगामी 03 दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगायेंगे कि एक सितंबर के उपरान्त किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन को पेट्रोल/डीजल का वि...