लखनऊ, अक्टूबर 14 -- अमौसी ओवर ब्रिज पर ऑयल टैंकरों की अवैध पार्किंग से हो रहे ट्रैफिक जाम और खतरे के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। डीसीपी, ट्रैफिक की ओर से हलफ़नामा दाखिल किया गया है। इसमें बताया गया है कि अमौसी ओवर ब्रिज पर गैर कानूनी तरीके से ऑयल टैंकरों को खड़ा करने के मामले में अब तक 495 अभियुक्तों के चालान किए जा चुके हैं, साथ ही 118 ऐसे लोगों को चिह्नित किया गया है जो ऐसा बार-बार कर रहे हैं। डीसीपी ने अपने शपथ पत्र में यह भी कहा है कि इंडियन ऑयल और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम जैसे ऑयल कंपनियों की भी जिम्मेदारी है कि वे इन ऑयल टैंकर्स के मूवमेंट को समुचित तरीके से व्यवस्थित करें। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवायी के लिए 18 नवंबर की तिथि नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने शिव मोह...