बरेली, अगस्त 27 -- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी ने अमेजॉन को 25 हजार की क्षतिपूर्ति और दस हजार रुपये खर्चा मुकदमा देने का भी आदेश दिया है। अधिवक्ता संजय वर्मा ने बताया कि सैलानी बरेली के सैफ अहमद ने अमेजॉन कम्पनी बैंगलौर के खिलाफ बरेली में केस दायर किया था। आरोप था कि वह 31 जुलाई 2022 से अमेजॉन पे का उपयोग कर रहा है। उसके इस एकाउंट में एक लाख 193 रुपये थे। 3 मई 2024 को उसके मोबाइल पर एक फर्जी कॉल आया जिसने उसके एकाउंट की जानकारी मांगी। शक होने पर सैफ अहमद ने अमेजॉन को सूचित किया। छह मई 2024 को अमेजॉन ने मैसेज भेजकर कहा कि आपकी समस्या का समाधान हो गया है। आपके बैलेंस से कोई भी खरीददारी नहीं होगी। इसके बाद भी 21 मई 2024 उसके एकाउंट की पूरी रकम से किसी फ्राड ने खरीददारी कर ली। इस केस में अमेजॉन की ...