आगरा, जुलाई 2 -- अमेजन कंपनी ने आर्डर किए हुए मेमोरी कार्ड की जगह दूसरा भेज दिया। शिकायत पर वापस मंगवा लिया। इसके बाद न तो कार्ड दिया न रकम अदा की। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने मुकदमा दायर करने की तारीख से अमेजन कंपनी और मैसर्स अपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से कार्ड की कीमत के रूप में 9,799 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलाने के आदेश दिए। इसके अलावा मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के दस हजार भी अदा करें। रामबाग थाना एत्मादुद्दौला निवासी विशाल गुप्ता ने छह अगस्त 2022 को मामला प्रस्तुत किया था। जिसमें अमेजन डॉट इन बंगलुरु के एमडी, मैसर्स अपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड और कैपिटल फ्लोट एक्सिया प्राइवेट लिमिटेड को विपक्षी बनाया था। आरोप लगाया था कि 4 मई 2022 को उन्होंने ...