आगरा, अक्टूबर 30 -- अमेजन इंडिया लिमिटेड से ऑनलाइन एक लाख 18 हजार 999 रुपये का भुगतान कर ट्रेड मिल खरीदी थी। कंपनी ने सर्वोत्तम गुणवत्ता का आश्वासन दिया था, लेकिन ट्रेड मिल संतोषजनक नहीं दी। वादी ने ट्रेड मिल वापस कंपनी को भेज दी। लेकिन, कंपनी ने नहीं ली। पीड़ित को अपना खर्चा कर ट्रेड मिल वापस आगरा मंगानी पड़ी। तब उसने न्याय के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयेाग द्वितीय में मामला प्रस्तुत किया। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने विपक्षी से वादी को ट्रेड मिल की कीमत एक लाख 18 हजार 999 रुपये दिलाने के आदेश दिए। इसके अलावा मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के रूप में 20 हजार भी देने को कहा है। वादी एचके बंसल निवासी पुष्पांजलि गार्डेनिया सेक्टर 16 आवास विकास कॉलोनी ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुलश्रेष्ठ के माध्यम से अमेजन इंडिया लिमिटेड ...