फिरोजाबाद, सितम्बर 14 -- फिरोजाबाद, अमेंडमेंट बिल लाकर प्रदेश सरकार अधिकारी की नियुक्ति करना भी भूल गई। संशोधित अधिनियम पास होने के पश्चात भी सरकार ने विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के पद पर पूर्ण कालिक अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है। इस मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। प्रदेश सरकार द्वारा 15 फरवरी 2025 को एक अध्यादेश जारी किया गया था। जिसमें नगर उत्तर प्रदेश नगर विकास अधिनियम की धारा चार को निरस्त कर दिया था। इसी क्रम में प्रदेश सरकार 17 मार्च 2025 को अमेंडमेंट बिल लेकर आई। सरकार ने यह बिल भी पास कर दिया। धारा चार में जोड़ा गया था कि विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद पर अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा या फिर प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन अमेडमेंट एक्ट पास होने के बाद भी करीब छह माह का समय बीत गय...