बोकारो, मई 17 -- चास प्रतिनिधि। चास निगम क्षेत्र में अमृत पार्क फेज- 1, 2, 3 व 4 संचालकों को जारी गाईडलाईन और मापदंड का पालन करना अनिवार्य है। नियम विपरीत पार्क संचालन मिलने पर लाईसेंस रद्द करने का निगम प्रशासन की ओर से नोटिस दिया गया है। साथ ही चारों पार्क संचालकों को जल्द बकाया राशि की भुगतान को लेकर भी नोटिस दिया गया है। जिसमें लगभग 15 लाख रूपया किराया बकाया बताया जा रहा है। इस बाबत निगम के अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार ने कहा कि पार्क में शादी का आयोजन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावे डीजे बजाने पर रोक है। लेकिन स्थानीय की ओर से पार्क में शादी सहित देर रात तक डीजे बजाने सहित सड़क पर वाहनों के पार्किंग की लगातार शिकायत मिल रही है। जबकि पार्क संचालकों को तय मानकों पर कार्य करना है। आमजनों के सुविधा सहित मनोरंजन को लेकर क्षेत्र में अमृत पार...
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